माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 36 विभिन्न प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। श्री गहलोत जी के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को संबल मिल सकेगा।
अनुकम्पात्मक नियमों के अन्तर्गत सरकारी कार्मिक की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 90 दिवस में आवेदन करना होता है। यदि आश्रित नाबालिग हो तो उस स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है।
श्री गहलोत जी ने विलम्ब अवधि से आवेदन के 28, अधिकतम आयु सीमा के 3, विलम्ब अवधि अथवा प्रथम नियुक्ति आदेश की कार्यग्रहण अवधि को बढ़ाने के 2 तथा न्यूनतम आयु सीमा मय विलम्ब अवधि के 3 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह शिथिलता दी है।
श्री गहलोत जी बीते करीब तीन साल में अनुकम्पा नियुक्ति के 980 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान कर चुके हैं। इस अवधि में 3411 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं।
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lalit kumar soniwal ~ 2022-01-20 01:33:14
मृतक राज्य कर्मचारी के परिवार में सरकारी नौकरी होने पर भी अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करें। क्योंकि उस नौकरी का खामियाजा किसी जरूरतमंद को भुगतना पड़ रहा है। अतः अनुकम्पा नियुक्ति नियम में संशोधन करें।