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कर्मचारी भविष्य-निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम

By Sarkaar 06-Mar-2021
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कर्मचारी भविष्य-निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम1952 (EMPLOYEES PROVIDENT FUND AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1952)


कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कर्मचारियों को भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा जमाओं से जुड़े बीमा (Deposit linked insurance) के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ की व्यवस्था की गई है।

“जय जय जननायक – जय जय राजस्थान”

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“सरकार” का मुख्य उद्देश्य डिजिटल संचार को बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के तमाम कामकाज को आम जन के बीच लेकर जाना है। इसके लिए राज्य स्तर पर एक डिजिटल मंच बनाया जा रहा है। जिसमें प्रदेश के विविध क्षेत्रों के लोग जुड़ सकेंगे, यह मंच राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास के कार्यों, सूचनाओं, घोषणाओं और जनहित में आदेशों को राज्य के आमजन तक प्रसारित करेगा।
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