कर्मचारी भविष्य-निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम1952 (EMPLOYEES PROVIDENT FUND AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1952)
कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कर्मचारियों को भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा जमाओं से जुड़े बीमा (Deposit linked insurance) के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ की व्यवस्था की गई है।
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